जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में पैसों की धांधली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर गौहर माजिद दलाल ने सीबीआई और जेकेसीए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला समेत एसोसिएशन के तमाम पूर्व सदस्यों को समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में 30 जून 2020 को आवेदन किया था। इसमें कहा गया था कि सीबीआई, डॉ. फारूक अब्दुल्ला समेत अन्य सदस्यों का जवाब हासिल करने के लिए समन जारी किए जाने चाहिए।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद सलीम खान, अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर, गजनफर अली और बशीर को समन जारी कर जवाब देने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 की धारा 44 (1) (सी) के तहत कार्रवाई शुरू की है। सीबीआई बनाम मोहम्मद सलीम खान एवं अन्यों के खिलाफ इस मामलें में धारा 120-बी, 406 और 409 आरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने कहा कि सीबीआई व अन्य वर्चुअल मोड के माध्यम से या अन्य माध्यम से कोर्ट को अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करवाएं।