कुलगाम। कुलगाम पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक अहम कदम उठाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों को प्रधान सत्र न्यायाधीश कुलगाम की अदालत ने 12 साल के कारावास और 1,00,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये आरोपी मोहम्मद असलम वार, मेहराज-उद-दीन वानी, वकार अहमद डार और बिलाल अहमद हंजी हैं।
यह मामला पुलिस स्टेशन यारीपोरा से संबंधित है, जिसमें इन आरोपियों को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया। ये आरोपी 26 अप्रैल 2021 को खारपोरा में पुलिस नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। इस दौरान इनसे 36 बोतलें और 130 ग्राम चरस बरामद की गई थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों की समीक्षा के बाद इन्हें दोषी पाया। संवाद