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Jammu News: जम्मू-कश्मीर में फ्रोजन मीट के भंडारण और बिक्री पर लगी पाबंदी

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- प्रदेश की खाद्य सुरक्षा आयुक्त स्मिता सेठी ने जारी किया आदेश
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- इसके उत्पादन, परिवहन, वितरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पिछले दिनों बड़े पैमाने पर दूषित मांस बरामद होने के बाद पूरे प्रदेश में फ्रोजन मीट की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके उत्पादन, परिवहन, वितरण पर भी पाबंदी रहेगी।
यह आदेश शनिवार को प्रदेश की खाद्य सुरक्षा आयुक्त (खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त) स्मिता सेठी ने जारी किया। आदेश मेंं कहा गया है कि व्यापक निरीक्षण और परीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक जब्त किए गए उत्पादों पर अनिवार्य लेवलिंग विवरण जैसे बैच या लॉट संख्या, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, भंडारण की स्थिति, एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या और निर्माता पूरा विवरण नहीं था।
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कई मामलों में उपलब्ध जानकारी अस्पष्ट या अधूरी थी जिससे उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए असुरक्षित और भ्रामक था। ऐसे खाद्य पदार्थ नियमानुसार असुरक्षित की श्रेणी में आते हैं। स्मिता सेठी ने कहा कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत की जा रही है जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त को जन स्वास्थ्य के हित में किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण या बिक्री पर एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है।
उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध अगले आदेश तक या प्रशासन के इस बात से संतुष्ट होने तक लागू रहेगा कि स्वास्थ्य जोखिम अब मौजूद नहीं है।
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