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Jammu News: पॉक्सो मामले में दोषी को 20 साल की कैद

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श्रीनगर। अदालत ने एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को 20 साल कैद की सजा सोमवार को सुनाई। थाना चरार-ए-शरीफ में एफआईआर पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दर्ज की गई थी।
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प्रिंसिपल सत्र न्यायाधीश बडगाम ने दोषी जाहिद अहमद पर्रा निवासी चरार-ए-शरीफ को सजा सुनाई। दोषी एक सूमो ड्राइवर के रूप में काम करता था। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 363 के तहत पांच साल की सश्रम कारावास और 10,000 के जुर्माने, आईपीसी की धारा 376 के तहत बीस साल की सश्रम कारावास और 50,000 के जुर्माने, और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत बीस साल की सश्रम कारावास और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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