- जेके कोऑपरेटिव सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड के अधिकारी को ठहराया दोषी
अदालत से ... का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। श्रीनगर की एक अदालत ने शनिवार को जेके कोऑपरेटिव सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक मोहम्मद शफी बंदे को दो साल की सजा सुनाई। उन्हें अपनी सेवा अवधि को अवैध रूप से बढ़ाने के लिए अपनी जन्मतिथि में हेरफेर करने का दोषी पाया गया।
अधिकारियों के अनुसार यह मामला 15 अक्तूबर 2012 को कश्मीर अपराध शाखा को प्राप्त एक पत्र में आरोप लगाया गया था कि बंदे ने जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपनी जन्मतिथि 1934 के बजाय 1 सितंबर, 1939 बताई थी। बाद में विभागीय सत्यापन में कई आधिकारिक पत्राचारों के माध्यम से इस हेरफेर की पुष्टि हुई।
जांच पूरी होने के बाद सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया और 26 अगस्त 2013 को औपचारिक आरोप तय किए गए। मुकदमे के बाद अदालत सिटी जज श्रीनगर अब्दुल बारी ने बंदे को दोषी पाया और उसे दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।