श्रीनगर। श्रीनगर के एनडीपीएस मामलों के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने शुक्रवार को आरोपी नशा तस्कर मुदासिर सुल्तान भट उर्फ माजिद और फिरोज अहमद खान उर्फ जाजा निवासी बेमिना को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 और 29 के तहत दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने दोनों की छानपोरा में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से अप्रैल 2021 में 7500 बोतल जेरैक्स सिरप (कोडीन फॉस्फेट) और 9600 जेन कैविट कैप्सूल की अवैध तस्करी में संलिप्तता पाए जाने पर दोषी ठहराया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में नामजद दो और लोग बेमिना निवासी वसीम अहमद लोन और फैजान अहमद मकाया अभी भी फरार हैं। मुदासिर को 6 अगस्त 2021 को और फिरोज को 10 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में जमानत मिलने के बाद दोनों को हिरासत में लिया गया है। संवाद
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