जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर कटड़ा में चल रहे छह होटल और गेस्ट हाउस को जुर्माना लगाया गया है। इनमें दोषी संस्थानों को 45 दिन के भीतर जुर्माना न भरने पर 12 फीसदी अतिरिक्त ब्याज के साथ वसूली का प्रावधान रखा गया है। सूत्रों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कर बड़ी संख्या में होटल और गेस्ट हाउस चल रहे हैं।
इनमें अधिकांश में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) नहीं लगाए गए हैं। कई जगहों पर खुले में फेंकी जा रही सीवरेज से वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है। गंदगी फैलने से कई बीमारियों के पनपने की भी आशंका रहती है।तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की ओर से निरंतर होटलों, गेस्ट हाउस और अन्य स्थलों पर एनजीटी की ओर से जारी पर्यावरण कानून दिशा निर्देशों का पालन करवाना सुनिश्चित बनाया जा रहा है।
जिन होटलों पर जुर्माना हुआ है इसमें एमएस होटल प्रेम इंटरनेशनल कटड़ा, रियासी को 11232, एमएस होटल श्री हरि निवास कटड़ा को 11639 रुपये, एमएस नेशनल गेस्ट हाउस कटड़ा को 10137, एमएस अनिल गेस्ट हाउस वार्ड 2 कटड़ा को 219348, एमएस होटल कृष्णा बस स्टैंड, कटड़ा को 9842, एमएस होटल न्यू नटराज बस स्टैंड कटड़ा को 9612 रुपये जर्माना लगाया है।
जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति के क्षेत्रीय निदेशक सतपाल बाखरू ने बताया कि पर्यावरण कानून का उल्लंघन करने वाले होटलों, गेस्ट हाउस और अन्य संस्थानों पर सख्ती की गई है।