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शोपियां और बारामुला में मुठभेड़ स्थलों के आसपास लागू रहेगी धारा 144

Thu, 16 Feb 2017 10:01 PM IST
अमृतपाल सिंह बाली, अमर उजाला/श्रीनगर
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मुठभेड़ के दौरान मोर्चा संभाले जवान - फोटो : File Photo
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घाटी में हो रही आतंकी मुठभेड़ों के दौरान मुठभेड़ स्थलों की ओर लोगों का पहुंचना और सेना के ऑपरेशनों में खलल डालना एक गहरी चिंता का विषय बन चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासनों ने बारामुला और शोपियां जिले में मुठभेड़ स्थल के आसपास धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है।
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जिला मजिस्ट्रेट बारामुला डा. नासिर अहमद नकाश के अनुसार जिले में किसी भी जगह होने वाली मुठभेड़ के आसपास धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला लोगों की सहूलियत और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

नकाश के अनुसार इसके चलते मुठभेड़ स्थल के आसपास के तीन किलोमीटर तक किसी को भी आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल पैरामेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस पर यह लागू नहीं होगा और अगर किसी स्थानीय को मजबूरी है उसके लिए उन्हें पुलिस तथा जिला प्रशासन से संपर्क करना पड़ेगा। जिला मजिस्ट्रेट शोपियां के अनुसार भी इस फैसले को जिले में लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
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