जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव को रद करने के लिए दायर की गई एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। बाढ़ के चलते चुनाव रद करने की सिफारिश जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कांफ्रेंस ने दायर की थी।
चीफ जस्टिस एच एल दत्तू और जस्टिस एके सीकरी की बैंच ने बाढ़ प्रभावित रियासत में राहत और पुनर्वास कार्य अभी भी जारी रहने के आधार पर चुनाव स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग को कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।
अवामी नेशनल कांफ्रेंस के वकील राजीव धवन ने कहा, निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि सभी वोटर चुनाव में भाग लें, लेकिन बाढ़ के कारण मौजूदा हालात में सभी वोटर्स चुनाव में शिरकत नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ी आबादी अभी भी विस्थापित है।
बता दें कि बाढ़ में रियासत के करीब 2600 गांव प्रभावित हुए थे जबकि 390 गांव डूब गए थे।