सांबा। एनडीपीएस मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी काका राम निवासी जख जोगपुर विजयपुर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा ने 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।
अदालत में दायर पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 18 नवंबर को विजयपुर में एम्स के पास नाका के दौरान काका राम और उसके साथी गुरमेल सिंह को रोका। दोनों के पास से तीन ग्राम चिट्टा बरामद होने का दावा किया गया। बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि बरामद मात्रा बहुत कम है और एफएसएल रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है जबकि आरोपी एक महीने से हिरासत में है। सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए बढ़ते नशा कारोबार का हवाला दिया। अदालत ने माना कि बरामद मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में नहीं आती और ऐसी स्थिति में आरोपी की लंबी न्यायिक हिरासत उचित नहीं ठहराई जा सकती।
अदालत ने 20 हजार रुपये के जमानती एवं व्यक्तिगत मुचलके पर काका राम को रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही यह शर्त लगाई है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और हर सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होगा। संवाद