आरोपियों को 50–50 हजार के मुचलके पर रिहाई का आदेश
सांबा। सांबा की अतिरिक्त सत्र अदालत ने एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी। दोनों आरोपी 27 दिनों से न्यायिक हिरासत में थे।
पुलिस ने 11 अक्टूबर को सरोर अड्डा क्षेत्र में हाईवे पर नाका लगाया था। एक ऑल्टो कार को रोकने पर दो युवक भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। तलाशी में 30.70 ग्राम चिट्टा (हीरोइन) मिलने का दावा किया गया। सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी है कि एफएसएल रिपोर्ट अभी नहीं आई है और आरोपियों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत ने दलीलों और तर्क पर विचार करने के बाद कहा कि बरामद मात्रा व्यावसायिक मात्रा नहीं है। कोर्ट ने माना कि आरोपियों की लंबी हिरासत उचित नहीं। कोर्ट ने दोनों को 50 हजार रुपये के मुचलकों पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और हर तारीख पर अदालत में उपस्थित रहेंगे।