50 हजार रुपये जमानत राशि अदा करने के दिए निर्देश
सांबा। सांबा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार रामगढ़ निवासी विजय कुमार को जमानत दे दी है। विजय कुमार को 11 सितंबर को विजयपुर पुलिस ने एम्स नाका पर जांच के दौरान गिरफ्तार किया था जब उसकी बाइक से 5-6 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
आरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि आरोपी 23 दिन से हिरासत में है। बरामद की गई मात्रा बेहद कम है और एफएसएल रिपोर्ट अभी लंबित है जिससे यह भी स्पष्ट नहीं कि पदार्थ वास्तव में चिट्टा है या नहीं। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही आरोपी हर सुनवाई में अदालत में मौजूद रहेगा। संवाद