सांबा। जिला की मुख्य न्यायिक अदालत ने बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के तहत आरोपी को 30 हजार रुपये का भुगतान करने पर जमानत दी है। मामला इस वर्ष विजयपुर थाना अधिकार क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी बलकार सिंह निवासी बलोड़ के खिलाफ बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के विचार में लाया।
बचाव पक्ष ने तर्क देकर जमानत की अपील की। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला सामाजिक रूप से संवेदनशील और कुप्रथा बाल विवाह को बढ़ावा देने का है। दलीलों और तर्कों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद पाया कि आरोपी पर दर्ज मामले में गंभीर आरोप हैं। इस चरण में जमानत देने से जांच में कोई बाधा नहीं आएगी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी पूर्व अभियोग है और दोषसाबित नहीं हुआ है। इसलिए कोर्ट ने आरोपी को शर्तों के तहत और 30 हजार रुपये के जमानत राशि अदा करने पर जमानत देने का आदेश दिया। आरोपी को आदेश दिया गया है कि वह जांच में सहयोग करे और किसी भी तरह की छेड़छाड़ से दूर रहे।