सांबा। एनडीपीएस मामले में जिले की अतिरिक्त सत्र अदालत ने दो आरोपियों को राहत दी है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 50 हजार रुपये की राशि जमा करने कर जमानत दे दी है।
मामला सितंबर माह में सांबा थाना अधिकारी क्षेत्र का है। आरोपी हरपाल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह और दिलप्रीत सिंह दोनों निवासी कोटला बामन, गुरदासपुर, पंजाब पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप है। दोनों को सांबा के हरी सिंह चौक के पास 4.8 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत के विचार में लाया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि फिलहाल आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
अदालत ने आदेश दिया कि दोनों आरोपी 50 हजार की जमानत राशि जमा करें। साथ ही आरोपियों को जांच में सहयोग करने और हर सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। संवाद