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Jammu News: लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के मामले में आरोपी पर लगाया जुर्माना

Sat, 01 Nov 2025 02:09 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
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आरोपी ने स्वेच्छा से अपराध कबूल कर कोर्ट से की थी नरमी की अपील
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सांबा। तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने पर सड़क दुर्घटना में सांबा की अदालत ने आरोपी को छह हजार रुपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। मामला जिला सांबा थाना अधिकार क्षेत्र का है।
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कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते समय हुए सड़क हादसे के मामले में आरोपी जफर इकबाल पुत्र अब्दुल हमीद निवासी नगरोटा राजोरी के खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के विचार में लाया। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद आरोपी ने स्वेच्छा से अपराध कबूल कर कोर्ट से नरमी की अपील की। कोर्ट ने आरोपी को बीएनएस के तहत अपराध के लिए 1000 और 324 (5) बीएनएस के तहत पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए। संवाद
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