सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने निजी संपत्ति में घुसकर नुकसान पहुंचाने के तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में आरोप साबित न होने पर आरोप मुक्त करने के आदेश दिए हैं। मामला विजयपुर थाना अधिकार क्षेत्र के जख इलाके में साल 2012 का है।
कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार आरोपी राजेश कुमार, राकेश कुमार और चंपा देवी तीनों निवासी जख विजयपुर के खिलाफ किसी की निजी संपत्ति में घुसकर निर्माण सामग्री को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ के आरोप में धारा 447 और 427 आरपीसी के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय के विचार में लाया।
बचाव और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने कहा कि यह मामला वर्ष 2012 से लंबित है और इसमें और देरी से कोई लाभ नहीं होगा। खासकर जब आरोपियों के खिलाफ कोई सुबूत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आरोपियों को वर्तमान मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। संवाद