सांबा। सांबा में शराब की दुकान खोलने का विरोध करते हुए जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय को जाम करने के छह आरोपियों को आरोप सिद्ध न होने सांबा की मुख्य न्यायिक न्यायाधीश की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव और आरोप सिद्ध न होने पर आरोपों से बरी कर दिया है। मामला सांबा थाना अधिकार क्षेत्र में 15 मई 2017 का है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर रास्ता रोकने, सरकारी कर्मियों को कर्तव्य पालन से रोकने और दंगा भड़काने के
आरोप में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस में दायर रिपोर्ट के अनुसार रविंदर कुमार निवासी केहली मंडी चक मंगा रकवाल, विकास संब्याल निवासी केहली मंडी, राजिंदर कुमार, कमलेश देवी, कमली देवी, अनीता देवी सभी निवासी चक मंगा रकवाल, सांबा ने 40-50 अन्य लोगों के साथ सांबा के मुख्य चौक पर शराब की दुकानें खुलने के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम और अन्य अपराधों के तहत धारा 341, 353, और 147 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के विचार में लाया। दोनों पक्षों को सुनने और दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पर्याप्त सबूत और गवाहों के अभाव के चलते अभियोजन पक्ष आरोपियों पर अपराध सिद्ध करने में नाकाम रहा है। लिहाजा सभी आरोपियों को आरोपों से मुक्त करते हुए बरी करने के निर्देश दिए गए।