सांबा। अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने शराब तस्करी से जुड़े एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दो हजार रुपये जुर्माना और अदालत के सुनवाई तक की साधारण कैद की सजा सुनाई है। घटना से जुड़ा यह मामला सांबा थाने में एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी राम सिंह निवासी सनूरा अदालत में हाजिर हुआ। उसके अधिवक्ता ने आवेदन दायर कर बताया कि राम सिंह अपना अपराध स्वीकार कर कोर्ट में बयान देना चाहता है। कोर्ट ने पाया कि आरोपी का कबूलनामा उसकी स्वेच्छा से है। इसके बाद आरोप पढ़कर सुनाए गए और उसने अपना अपराध स्वीकार किया। इसी आधार पर अदालत ने उसे एक दिन की साधारण कैद (अदालत की कार्रवाई तक) और 2,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। आरोपी ने मौके पर ही जुर्माना भी जमा कर दिया। अदालत ने आदेश में कहा कि मामले में जब्त वाहन या दस्तावेज यदि किसी सुपुर्दनामा पर छोड़े गए हैं तो अपील अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें मालिकाना हक में बहाल मान लिया जाएगा। इसके साथ ही मामला निपटाया गया।