सेवानिवृत्त आईएएस अफसर शांतमनु को जम्मू-कश्मीर का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह पद पिछले साल 27 अप्रैल से खाली चल रहा था। शांतमनु की नियुक्ति को एलजी मनोज सिन्हा की मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार शाम इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश कर दिया गया।
आदेश के अनुसार, शांतमनु की तैनाती उनके चार्ज लेने के दिन से प्रभावी होगी। वे इस पद पर पांच साल या फिर 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो) बने रहेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त का पद बीते साल बीआर शर्मा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से खाली चल रहा था। इसके बाद सरकार ने राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राज्य चुनाव आयुक्त के पास ही पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का जिम्मा है।
ऐसे होती है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के अनुसार राज्य चुनाव आयुक्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। पैनल के अन्य सदस्यों में मुख्यमंत्री की ओर से नामित एक वरिष्ठ मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, पंचायतों के प्रभारी मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।