एक अप्रैल 2016 से प्रति व्यक्ति पांच किलो के बजाय सात किलो राशन दिया जाएगा
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत रियासत में राशन की स्केल को लेकर मचे हंगामे के बीच राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने दो किलो प्रति व्यक्ति राशन की स्केल बढ़ाने का फैसला लिया है।
राज्यपाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एसएसी की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक एक अप्रैल 2016 से प्रति व्यक्ति पांच किलो के बजाय सात किलो राशन दिया जाएगा। आटे की जगह गेहूं देने पर रियासत में हो रहे विरोध पर परिषद ने उपभोक्ता विभाग को मामले की समीक्षा कर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।
राज्य प्रशासनिक परिषद के बीपीएल और प्राथमिकता वर्ग के राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त दो किलो राशन देने के फैसले को शासन ने एनएफएसए से बाहर जाकर किया है। एनएफएसए के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलो राशन दिया जाना तय है।
अतिरिक्त राशन का खर्च रियासत सरकार उठाएगी। इस निर्णय से बीपीएल वर्ग के छह सदस्यों वाले परिवारों के 17.85 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।