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थाने में बलात्कार का मामला: SHO के खिलाफ आरोप तय

Sat, 03 Sep 2016 12:50 PM IST
जेएनएफ /जम्मू
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बलात्कार - फोटो : Demo Pic
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खौड़ थाने में लड़की से बलात्कार करने के आरोपी तत्कालीन एसएचओ मोहम्मद इकबाल के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। साथ ही अगली तारीख पर आपत्तियां पेश करने के आदेश दिए हैं। 
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फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी किशोर कुमार ने पुलिस रिपोर्ट पर पाया खौड़ थाने में तत्कालीन एसएचओ मोहम्मद इकबाल पर बलात्कार करने का मामला दर्ज है। पुलिस केस अनुसार 10 मई 2016 को पीड़ित लड़की एक युवक विक्की कुमार के साथ 27 अक्तूबर 2015 को अपनी मर्जी से चली गई थी। दोनों ने शादी कर ली और कटड़ा चले गए।

दूसरे दिन 28 अक्तूबर 2016 को दोनों अखनूर कोर्ट में पहुंचेे। कोर्ट में शादी की और वापस कटड़ा चले गए। उसी दिन शाम विक्की कुमार को उसके रिश्तेदार का फोन आया, जिसे पुलिस पोस्ट प्लांवाला में पुलिस ने रखा था। विक्की कुमार के पिता को भी थाने में रखा था। 
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शिकायतकर्ता लड़की को पता चला कि उसके पिता ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि विक्की कुमार ने उसकी बेटी को अगवा किया है। पति पत्नी दोेनों चौकी पहुंचे। उसी दिन चौकी से विक्की कुमार को खौड़ थाने ले जाया गया। विक्की को हवालात में रखा और महिला पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता पीड़ित लड़की को अपने क्वार्टर में ले गई। रात के समय उसने कहा कि वह एसएचओ के कमरे मेें जाए।

एसएचओ के आदेश का पालन करना होगा। लड़की नहीं मानी और वह एसएचओ के कमरे में नहीं गई। दूसरे दिन रात के समय महिला पुलिस कांस्टेबल ममता देवी लड़की को एसएचओ के कमरे में ले गई। यहां उसका बलात्कार किया गया।

इसके बाद ममता देवी ने उसे धमकी दी कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसके पति विक्की कुमार को जेल भेज दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने दास्तां एसडीपीओ अखनूर को सुनाई तब पुलिस ने मामला दर्ज किया।  
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