- रेलवे बोर्ड ने जारी किए नए आदेश, बच्चों की देखभाल और पारिवारिक जीवन को ध्यान में रखकर तैनाती पर जोर
- दूसरी सरकारी सेवा में कार्यरत जीवनसाथी के नजदीक भी मिल सकती है तैनाती
एचपी चौहान
जम्मू। रेलवे में नौकरी करने वाले पति-पत्नी के लिए राहत की खबर है। रेलवे बोर्ड ने गैर-राजपत्रित रेल कर्मियों (पति-पत्नी) को एक ही स्थान पर तैनात के लिए नए सिरे से आदेश जारी किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पति-पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हों या एक रेलवे में और दूसरा किसी अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत हो तो प्रशासनिक परिस्थितियों व उपलब्ध पदों के अनुसार उन्हें यथासंभव एक ही स्थान या नजदीकी स्टेशन पर तैनाती देने का प्रयास किया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आरबीई संख्या 63/2026 के तहत पांच अगस्त 2026 को आदेश जारी किया है। नए निर्देशों का उद्देश्य रेल कर्मचारियों को पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से चलाने के साथ बच्चों की देखभाल में सुविधा देना है। बोर्ड ने विशेष रूप से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की देखभाल की जरूरत को ध्यान में रखने की बात कही है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पति-पत्नी को एक स्थान पर तैनाती देने का निर्णय उपलब्ध पदों और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।
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दोनों रेलकर्मी हैं तो एक
साथ पोस्टिंग का प्रयास
यदि पति-पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं और एक ही वरिष्ठता इकाई में कार्यरत हैं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें एक साथ पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ऐसी तैनाती में यह सुनिश्चित करना होगा कि पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे के सीधे अधीनस्थ के रूप में कार्य न करे। यदि दोनों कर्मचारी अलग-अलग वरिष्ठता इकाइयों से संबंधित हैं तो ऐसे स्टेशन पर तैनाती का प्रयास किया जाएगा जहां दोनों के लिए पद उपलब्ध हों। इसके लिए वरिष्ठता इकाई बदलने का अनुरोध मिलने पर संबंधित मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।
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जीवनसाथी की सरकारी नौकरी
तो उसके नजदीक पोस्टिंग
यदि एक पति या पत्नी रेलवे में और दूसरा अखिल भारतीय सेवा या किसी अन्य केंद्रीय सेवा में कार्यरत है तो रेलवे कर्मचारी को जीवनसाथी के कार्यस्थल या ऐसे स्थान पर तैनात करने का प्रयास किया जाएगा जहां से वहां पहुंचना सुविधाजनक हो। यदि संबंधित स्थान पर रेलवे की पोस्टिंग उपलब्ध नहीं है तो जीवनसाथी के राज्य में यथासंभव नजदीकी रेलवे स्टेशन पर तैनाती पर विचार किया जाएगा। इसी तरह जीवनसाथी के राज्य सेवा में होने पर रेलवे कर्मचारी की पोस्टिंग उसके कार्यस्थल के नजदीक करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत जीवनसाथी के मामले में भी रेल कर्मचारी आवेदन कर सकता है।