जम्मू। नशा तस्करी मामले में आरोपी पर लगा पीएसए अभी बरकरार रहेगा। गार सिंह उर्फ गारू ने अपनी हिरासत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
मंगलवार को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने अर्जी पर सुनवाई की। दलीलें सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता जैसे व्यक्तियों को हिरासत में रखकर नशे की लत रोकने और छुड़ाने में मदद मिलेगी। वह तीन मामलों में संलिप्त है। बेशक कम मात्रा में नशे का सामान मिला लेकिन इससे पता चलता है कि वह नशे का आदी है।
उसे हिरासत में रखने के केवल तीन महीने और बचे हैं। हमारी राय है कि नशीली दवाओं के सेवन से वंचित करने के अतिरिक्त तीन महीने याचिकाकर्ता के लाभ के लिए ही होंगे। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनएफ