पुलवामा। पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में एक मकान को जब्त कर लिया है। इस मकान का मालिक आतंकियों को ठहरने के लिए आश्रय उपलब्ध कराता था। पुलिस ने यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत की है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, पुलवामा जिले के मोंघामा में स्थित एक मकान का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा ठहरने के लिए किया जाता रहा। घर का मालिक मोहम्मद लतीफ दहशतगर्दों को ठहरने के अलावा, खाने-पीने व परिवहन समेत सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता था। लतीफ आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहा है।
प्रवक्ता ने बताया, पुलवामा पुलिस स्टेशन में वर्ष 2023 में दर्ज यूएपीए के मामले में जब्ती की यह कार्रवाई की गई है। अब किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना इस जमीन का हस्तांतरण व पट्टा नहीं कराया जा सकता।
ये है यूएपीए कानून
1967 में अधिनियमित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) कानून राज्य के लिए खतरा पैदा करने वाली गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। कानून का मुख्य उद्देश्य भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना है।