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जम्मू में कई क्षेत्र फिर बने कंटेनमेंट/रेड जोन, सख्त लॉकडाउन लागू

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जम्मू। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट सुषमा चौहान ने कई क्षेत्रों को दोबारा कंटेनमेंट/रेड जोन घोषित कर दिया है। इन सभी जोन में सख्त लॉकडाउन जारी होगा और जरूरी सेवाओं को छोड़कर कड़े नियंत्रण प्रबंधन पर काम किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। दवा की दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इन जोन में सभी नागरिकों को कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। इस टेस्ट से इंकार करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान होगा। मजिस्ट्रेट और संबंधित एसएचओ कंटेनमेंट जोन में 100 फीसदी कोविड टेस्टिंग सैंपलिंग को सुनिश्चित करेंगे।
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डीसी के आदेश पर पुलिस थाना दोमाना के अंतर्गत मुट्ठी गांव, मेटाडोर स्टैंड के निकट और पुरखू कैंप नॉर्थ को कंटेनमेंट/रेड जोन में तब्दील किया गया है। इसी तरह पुलिस थाना बख्शीनगर के तहत राजपुरा और गली नंबर-6, सरकारी स्कूल न्यू प्लॉट के निकट, पुलिस थाना जानीपुर के तहत राम विहार वार्ड-35, जानीपुर, पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर के तहत राजीव नगर, नरवाल, केसी हंडुई के निकट छन्नी रामा, पुलिस स्टेशन नावाबाद के तहत वार्ड नंबर 40 को भी कंटेनमेंट-रेड जोने बना दिया गया है। इसके अलावा पुंछ हाउस तालाब तिल्लो, पुलिस स्टेशन आरएस पुरा के तहत वार्ड-9 आरएस पुरा, पुलिस थाना कानाचक्क के तहत नई बस्ती, गजनसू को कंटेनमेंट/रेड जोन बनाया गया है। इन जोन में चिकित्सा आपात मामलों और व्यक्तिगत के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम 0191-2571616 और 0191-2571912 जारी किए गए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अंडर सेक्शन 188, इंडियन पैनल कोड और एपिडैमिक डिजीज एक्ट, 1867 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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