पीएम आवास योजना, ग्रामीण के नए मानकों के तहत तीन या चार पहिया वाहन और कृषि उपकरण रखने वालों को लाभ नहीं मिलेगा, और जम्मू-कश्मीर में मार्च 2025 तक 287,207 आवासों का निर्माण लक्ष्य पूरा किया जाएगा।
अगर आपके पास तीन या चार पहिया वाला वाहन है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का लाभ पाने के लिए योग्य नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण का प्रयोग कर रहे तब भी आप लाभ नहीं पा सकेंगे। सरकार ने पीएमएवाई-जी के नए लाभार्थियों की पहचान के लिए संशोधित 2024-25 के मानक जारी किए हैं।
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जम्मू कश्मीर में चालू आवास योजना के तहत मार्च 2025 तक लक्ष्य को पाने पर काम किया जा रहा है। इसमें जम्मू संभाग में अब तक 82 प्रतिशत आवास बना देने का दावा किया गया है। लोगों के सिर पर छत देने के लिए 2016-17 में पीएमएवाई-जी की पहल की गई थी। जम्मू संभाग के दस जिलों में 287207 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 242763 बनाने का दावा किया गया है। इसमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, राजोरी, पुंछ और उधमपुर में अधिक लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है। इसी तरह जम्मू, कठुआ और सांबा में भी आवास बनाने का काम किया गया है।
इसके अलावा 1.34 नए आवास के लिए लाभार्थियों की पहचान की जा रही है। इसमें प्रत्येक आवास के लिए 1.30 लाख सब्सिडी दी जाती है, लेकिन लगभग 1.65 लाख रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है। इसमें पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिन तक जाब कार्ड के आधार पर मनरेगा में रोजगार का प्रावधान है। आवास के लिए न्यूनतम 25 स्क्वेयर मीटर की जगह होनी चाहिए। इसमें 2011 की सामाजिक, आर्थिक, जाति सर्वे के आधार पर लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। इससे पहले 2017-18 में योजना लाभ के लिए मानकों में संशोधन किया गया था। इसमें आवास प्लस का भी लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने 2024-25 से 2028-29 के लिए पीएमएवाई-जी का पांच साल के लिए विस्तार किया हुआ है। इसमें देशभर में पांच करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य है।