श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में शुक्रवार को एक कुख्यात ड्रग तस्कर के आरोपी की आवासीय संपत्ति को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कुर्क किया है।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की एक आवासीय संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में एक मंजिला आवासीय मकान शामिल है, जो शहर के बटमालू इलाके के लछमनपोरा, दांदरखा इलाके के निवासी वसीम अहमद बफंदा की पांच मरला से ज़्यादा ज़मीन पर बना है। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले से संबंधित है, जिसमें बफंदा को आरोपी के रूप में संलिप्त पाया गया है।
बताया कि आरोपी व्यक्ति एक कुख्यात ड्रग तस्कर है और उसका ड्रग तस्करी में शामिल होने का इतिहास रहा है। वह मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाता था। कहा कि जांच से पता चला है कि यह संपत्ति अवैध ड्रग तस्करी से अर्जित की गई थी।