ज्यौड़ियां। उप जिला अस्पताल(एसडीएच) ज्यौड़ियां चिकित्सालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग पर रोक हेतु जनहित याचिका दायर होने का मामला आया है। इसमें सुरक्षा हेतु सेना के शिविर की बाहरी दीवार से 100 मीटर के भीतर कोई भी बिल्डिंग बनाने की निषेधाज्ञा के आदेशों के स्पष्ट उल्लंघन का हवाला दिया गया है।
उक्त याचिका सार्वभौमिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रेस कोर काउंसिल के संरक्षक इंदु भूषण बाली ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में दाखिल की है। इसके प्रतिवादी सेना मन्त्रालय, जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान सचिव और डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं।
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा चिकित्सालय का निर्माण कार्य सेना की दीवार से 100 मीटर के भीतर किया जा रहा है, जो पूरा होने वाला है। यह कार्य सेना की गाइडलाइन्स 2011 व 2016 का उल्लंघन है। इंदु भूषण बाली ने मामले की गहन जांच के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। बाद में निर्माण कार्य पर तुरंत यथावत रोक लगाने और इसे उचित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश देने के लिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप हेतु याचिका दायर की है। संवाद