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Jammu News: आतंकियों के बीच छोटी और बहन के नाम से चर्चित बंदी की याचिका खारिज

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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट
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श्रीनगर। आतंकियों के बीच छोटी और बहन के नाम से चर्चित महिला शाइस्ता मकबूल से पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) की धारा नहीं हटाई जाएगी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महिला की याचिका खारिज कर दी।
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शाइस्ता ने अपनी गिरफ्तारी के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी थी, लेकिन जस्टिस संजय धर की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। उस पर आरोप है कि वह आतंकवादी मुसैब लखवी के संपर्क में थी। मुसैब लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक और 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी का भतीजा है। उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया है। शाइस्ता पर आरोप है कि वह आतंकवादी मुसैब लखवी के संपर्क में थी।
शाइस्ता ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय विभिन्न स्थानीय और विदेशी आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया था और उसे आतंकवादियों ने छोटी और बहन जैसे छद्म नाम दिए गए थे। यह भी आरोप है कि उसने पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स, जैसे अबू जेहरान और अबू हंस के साथ संपर्क स्थापित कर विभिन्न सोशल मीडिया एप्लिकेशन के माध्यम से राजनीतिक नेताओं और अन्य संरक्षित व्यक्तियों की गतिविधियों से संबंधित जानकारी इन हैंडलर्स को प्रदान कर रही थी।
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बांदीपोरा के जिला मजिस्ट्रेट ने 4 दिसंबर 2023 को शाइस्ता के खिलाफ पीएसए आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने कहा, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता (शाइस्ता) पर अब भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने व पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में होने के आरोप हैं।
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