फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर: नए नियमों के तहत स्थापित स्टोन क्रशर चलाने की अनुमति

Tue, 20 Apr 2021 08:13 PM IST
प्रशांत कुमार जेएनएफ, जम्मू
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जम्मू-कश्मीर में स्टोन क्रशर चलाने की अनुमति देने का आदेश जारी कर दिया है। याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नियम और शर्तें पूरी करने वाले स्टोन क्रशर का सरकार संचालन सुनिश्चित करे। 

विज्ञापन


हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार ने कहा कि 23 फरवरी 2021 को जारी जम्मू-कश्मीर स्टोन क्रशर/हॉट एंड वेट मिक्सिंग प्लांट विनियमन नियम, 2021 के अनुसार जो भी स्टोन क्रशर वैध साबित होता है, उसे संचालित करने दिया जाए। जिन स्टोन क्रशर की बिजली काटी गई है, यदि उन पर कोई देनदारी नहीं है तो उन्हें भी फौरन बिजली आपूर्ति करवाई जाए।

हालांकि कोर्ट ने कहा कि स्टोन क्रशर संचालकाें को जिला खनिज अधिकारी व संबंधित विभाग को लिखकर देना होगा कि वे कच्चा माल अधिकृत स्रोत से ही ले रहे हैं। इसके अलावा तमाम नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी और जुर्माना राशि संबंधी सरकारी नोटिस को लेकर स्टोन क्रशर संचालक कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें