जम्मू। जिला जम्मू में रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह सात से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। यहां कोविड वैक्सीन लेने वाले या आरटीपीसीआर, रैपिड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने वाले को ही भीतर जाने की अनुमति है। इंडोर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और जिम भी 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह सात से शाम सात बजे तक खोले जा सकते हैं। डीएमआरआरआर की राज्य कार्यकारी समिति के दिशानिर्देश के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) जम्मू ने यह आदेश जारी किया है। यह गाइडलाइन अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जम्मू के चेयरमैन (जिला मजिस्ट्रेट) अंशुल गर्ग के आदेश में इंडोर शापिंग मॉल में सभी दुकानें और कांप्लेक्स सुबह सात से शाम सात बजे और पेड पब्लिक पार्क पूरी क्षमता के साथ सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे। ग्राहकों को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। संबंधित तहसीलदार प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकाल के नियमों को प्रभावी बनाना सुनिश्चित करेंगे।