जम्मू। गैर शिक्षण कार्य में ड्यूटी दे रहे शिक्षकों को यदि बिना अनुमति वेतन जारी किया जाता है तो जुर्माने के तौर पर संबंधित डीडीओ का एक माह का वेतन कटेगा। स्कूल शिक्षा निदेशक अनुराधा गुप्ता ने आदेश जारी कर सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से पहले जारी आदेश की अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। वीरवार को जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग में कई शिक्षक गैर शिक्षण काम में लगाए गए हैं। ऐसे शिक्षकों को विशेष अनुमति के बाद ही वेतन जारी करने को कहा जा चुका है।
सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियाें को कहा गया था कि वे डीडीओ (ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर) से प्रमाण पत्र लें। जिसमें वे यह बताएं कि उन्होंने गैर शिक्षण काम में लगे किसी भी शिक्षक को वेतन जारी नहीं किया है। मुख्य शिक्षा अधिकारियाें को अब तीन दिन में निदेशालय को इसकी अनुपालना रिपोर्ट देनी होगी। निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि यदि किसी डीडीओ ने बिना अनुमति के किसी शिक्षक को वेतन जारी किया है तो उस डीडीओ का एक माह का वेतन काट लिया जाए। आदेश न मानने पर इसके बाद भी इसी तरह से वेतन काटने की व्यवस्था की जाए।