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रेंटल Bike स्कीम में अब मनमानी नहीं: लद्दाख में रेंट पर बाइक देने के लिए चाहिए अच्छा कैरेक्टर, नियम-कायदे तय

Mon, 26 May 2025 02:06 PM IST
निकिता गुप्ता प्रवेश कुमारी अमर उजाला, नेटवर्क लद्दाख

सार

लद्दाख में रेंट पर बाइक देने के लिए अब एसएसपी से एनओसी और अच्छे चरित्र का प्रमाण अनिवार्य कर दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार व्यवसाय शुरू करने के लिए कम से कम पांच बाइक और जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य होगा।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : AI
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विस्तार
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लद्दाख में रेंट पर बाइक देने के लिए लाइसेंस तभी मिलेगा, जब आवेदक का कैरेक्टर अच्छा होगा। उसे इस संबंध में एसएसपी की ओर से जारी एनओसी जमा करानी होगी। यूटी लद्दाख में रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम के तहत ट्रेड लाइसेंस जारी करने और रिन्यू कराने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।

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उसमें सबसे पहली शर्त यही रखी गई है।देश, दुनिया से लद्दाख पहुंचने वाले पर्यटक स्थानीय स्थलों का भ्रमण करने के लिए बाइक रेंट पर लेते हैं। रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम के तहत कई युवा इस रोजगार से जुड़े हैं। अब जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अनुसार यह व्यवसाय शुरू करने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास पांच बाइक होनी जरूरी हैं, जिनका इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स भुगतान हो चुका हो।

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लद्दाख के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एमए भट के अनुसार लाइसेंस हासिल करने के लिए संबंधित आवेदक की वित्तीय स्थिति अच्छी हो। उसके पास यात्री परिवहन व्यवसाय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही बाइकों को रखने, इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त स्थान, सैनिट्री ब्लॉक और रिसेप्शन रूम हो। इसके साथ ही उसके पास दिन-रात चालू रहने वाला टेलीफोन होना चाहिए। 

एक लाइसेंस पर अधिकतम 50 बाइकलद्दाख में रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम के तहत एक लाइसेंस पर अधिकतम 50 बाइक रजिस्टर कराई जा सकेंगी। अगर कोई एजेंसी नई बाइकें खरीदकर स्कीम के तहत चलवाना चाहती है, तो उसे एक बार ये मौका मिलेगा, लेकिन सेकंड हैंड बाइक होने पर नहीं।

लिखित जवाब बगैर रिजेक्शन नहीं
अगर किसी आवेदक ने रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम के तहत आवेदन किया है, तो उसे यूं ही निरस्त नहीं किया जा सकेगा। विभाग को आवेदक को लिखित में इसका कारण बताना होगा। आवेदक को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।
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