लद्दाख के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एमए भट के अनुसार लाइसेंस हासिल करने के लिए संबंधित आवेदक की वित्तीय स्थिति अच्छी हो। उसके पास यात्री परिवहन व्यवसाय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही बाइकों को रखने, इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त स्थान, सैनिट्री ब्लॉक और रिसेप्शन रूम हो। इसके साथ ही उसके पास दिन-रात चालू रहने वाला टेलीफोन होना चाहिए।
एक लाइसेंस पर अधिकतम 50 बाइकलद्दाख में रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम के तहत एक लाइसेंस पर अधिकतम 50 बाइक रजिस्टर कराई जा सकेंगी। अगर कोई एजेंसी नई बाइकें खरीदकर स्कीम के तहत चलवाना चाहती है, तो उसे एक बार ये मौका मिलेगा, लेकिन सेकंड हैंड बाइक होने पर नहीं।
लिखित जवाब बगैर रिजेक्शन नहीं
अगर किसी आवेदक ने रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम के तहत आवेदन किया है, तो उसे यूं ही निरस्त नहीं किया जा सकेगा। विभाग को आवेदक को लिखित में इसका कारण बताना होगा। आवेदक को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।