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औद्योगिक पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल जल्द

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जम्मू। केंद्र क्षेत्रीय औद्योगिक विकास योजना को प्रदेश में नए वित्त वर्ष में एक अप्रैल से प्रभावी किया गया है। यह 31 मार्च 2037 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत नए वित्त वर्ष से ही औद्योगिक इकाइयों के लिए औपचारिक तौर पर पंजीकरण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया गया है, जिसमें 30 सितंबर 2024 तक पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहेगी।
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हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से पंजीक्रण के लिए जल्द ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जाएगा। इसके बाद ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत इकाइयों को ही योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ दिया जाएगा। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी), केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की ओर से नई केंद्रीय योजना के तहत औद्योगिक इकाई पंजीकरण की गाइडलाइन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। पंजीकरण के लिए आवेदन 31 मार्च 2025 तक लिए जा सकेंगे। पंजीकरण के लिए आवेदनकर्ता को ऑनलाइन पोर्टल में विस्तार प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक ऋण मंजूरी पत्र, भूमि दस्तावेज, पैन, जीएसटीआईएन आदि का ब्योरा जमा करवाना होगा। इसमें विरासती संपत्ति के लिए विभिन्न मानुमेंट एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया है। ऐसी विरासती संपत्ति की बहाली को संरक्षण योजना के आधार पर लिया जाएगा। 500 करोड़ और इससे अधिक संपत्ति मामले में इकाइयों के पंजीकरण की मंजूरी के लिए सचिव स्तरीय कमेटी और मुख्य सचिव स्तरीय कमेटी नामित की गई है। उद्योग व वाणिज्य विभाग जम्मू की निदेशक अनु मल्होत्रा ने बताया कि केंद्रीय क्षेत्र औद्योगिक विकास योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू किया जा रहा है, जिसमें जल्द पोर्टल जारी किया जाएगा।
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