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श्रीनगर के हैदरपोरा में मुठभेड़ में मारे गए चार में से रामबन निवासी युवक आमिर मागरे के पिता की ओर से शव सौंपे जाने की याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति मोहन लाल ने केंद्र तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मागरे के पिता मोहम्मद लतीफ की याचिका पर 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया। साथ ही सुनवाई की अगली तिथि 27 जनवरी तय की गई है।
मालूम हो कि 15 नवंबर को हैदरपोरा में मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी और तीन अन्य मारे गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि तीनों के संबंध आतंकवाद से रहे थे। इन तीनों के परिवार वालों ने इस दावे को झुठलाते हुए कहा था कि वे निर्दोष थे।
हंगामा मचने पर पुलिस ने विशेष जांच दल (सिट) का गठन किया था। इसके अलावा उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे। लतीफ की वकील दीपिका सिंह रजावत ने बताया कि इस याचिका पर सुनवाई श्रीनगर विंग की सिंगल बेंच में हुई।