किसी भी नए आटो रिक्शा को पंजीकरण कराने के लिए पहले इलेक्ट्रानिक मीटर लगवाना होगा। उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण विभाग के मंत्री जुल्फीकार अली ने शनिवार को परिवहन विभाग के साथ हुई बैठक में यह निर्देश जारी किए। आरटीओ जम्मू को यह भी आदेश दिए गए हैं कि किसी भी आटो रिक्शा को तब तक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी न किया जाए, जब तक उसके पास मीटर न लगा हो।
मीटर पर बाकायदा मापतौल विभाग की मुहर लगी होनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि सभी यात्री वाहनों पर डिस्टेंस के हिसाब से किराए की सूची अनिवार्य की जाए, ताकि यात्रियों से अधिक वसूली न हो। बैठक में एक और अहम निर्णय लिया गया है। जम्मू नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जो शहर में आटो रिक्शा के लिए स्टैंड चयनित करेंगे।
यहीं से यह आटो रिक्शा चलेंगे और इनमें मीटर की जांच को भी सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए एक जांच रिपोर्ट जल्द ही बनाकर सौंपने के लिए कहा गया है। शहर में 20 सालों से अधिक पुराने हो चुके आटो रिक्शा को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आटीओ जम्मू को ऐसे रिक्शा की पहचान करने के लिए कहा गया है। जिन क्षेत्रों पर वाहन नहीं है, वहां नए वाहन लगाने के लिए कहा गया है।