जम्मू। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने फार्मा ड्रग तस्करी मामले के आरोपी गर्व भंबरी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव न हो, बार-बार याचिका दायर कर पुराने आदेश की समीक्षा नहीं कराई जा सकती। कोर्ट के अनुसार केवल चार्जशीट दाखिल होना या लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं बन सकता।
मामला एनसीबी से जुड़ा है जिसमें आरोपी नामजद है। इससे पहले हाईकोर्ट भी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी का नशा तस्करी में शामिल फार्मा कंपनी से कोई संबंध नहीं है और उससे बरामदगी नहीं हुई है। वहीं एनसीबी ने विरोध करते हुए कहा कि जांच में शेल व फार्मा कंपनियों के जरिये बड़े स्तर पर प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी के संकेत मिले हैं। अदालत ने आरोपों को गंभीर मानते हुए याचिका खारिज कर दी। जेएनएफ