जम्मू। जिला उपायुक्त सुषमा चौहान ने चौथे तवी पुल के साथ निक्की तवी क्षेत्र में किसी भी तरह की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इस क्षेत्र में भूमि कब्जाने के प्रयासों को विफल करने के लिए ठोस रणनीति पर काम किया जाए। इस क्षेत्र में धारा-144 के तहत पहले ही सभी प्रकार के निर्माणों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला उपायुक्त ने शुक्रवार को निक्की तवी क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने जम्मू विकास प्राधिकरण को इसके प्रवर्तन को मजबूत करने और संबंधित भूमि पर सतर्कता बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। राजस्व और पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करें कि उक्त क्षेत्र में किसी तरह का कोई अवैध निर्माण न हो और अगर कोई हुआ है तो कानून के प्रावधानों के तहत सख्ती से निपटा जाए। प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहनों से निर्माण सामग्री की आवाजाही पर रोक लगाई जाए। तहसीलदार जम्मू एक सप्ताह के भीतर निजी भूमि का सीमांकन करें। तहसीलदार दक्षिण को राजस्व दस्तावेजों को जम्मू विकास प्राधिकरण को सौंपने के निर्देश दिए गए। इसी तरह बिजली विकास विभाग और जल शक्ति विभाग को उक्त क्षेत्र में कोई भी नया पानी या बिजली का कनेक्शन प्रदान करने से पहले भूमि के शीर्षक का सत्यापन करने के लिए निर्देशित किया गया। सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग को अपने विभाग से संबंधित भूमि की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।