फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jammu News: अब एकमुश्त पेंशन चाहिए तो बताना होगा कारण

विज्ञापन
विज्ञापन
जम्मू। सरकार ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन का हिस्सा एकमुश्त लेने वाले कर्मचारियों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब कर्मचारियों को बताना होगा कि उन्हें किस काम के लिए रकम चाहिए। आर्थिक स्थिति की जानकारी देनी होगी। घर बनाने या खरीदने, कर्ज चुकाने, बच्चों की पढ़ाई, शादी और कारोबार सहित अन्य कारण का जिक्र करना होगा।
विज्ञापन

वित्त विभाग के सर्कुलर में कहा है कि कई मामलों में पेंशन कम्यूटेशन (एकमुश्त) के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था। इसे देखते हुए नए नियम लागू किए हैं।अधिकारियों को मंजूरी से पहले आवेदन की पूरी तरह जांच करने के लिए कहा है। यह भी साफ कर दिया है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय या न्यायिक मामले चल रहे हैं, उन्हें कम्यूटेशन की मंजूरी नहीं मिलेगी। ऐसे कर्मचारियों को केवल प्रोविजनल पेंशन ही दी जाएगी।


देरी से आवेदन किया तो मेडिकल जांच
सरकार ने देरी से आवेदन करने वालों के लिए नई शर्त लागू की है। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के एक साल बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन करता है तो उसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। मेडिकल अथॉरिटी के सामने पेश होना पड़ेगा। तीन महीने में जांच पूरी नहीं होने पर आवेदन रद्द माना जाएगा और कर्मचारी को फिर से प्रक्रिया से गुजरना होगा।अगर कोई कर्मचारी तथ्य छिपाता है या गलत जानकारी देता है तो उसका कम्यूटेशन रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई तक हो सकती है। आवेदन प्रक्रिया के लिए नई चेकलिस्ट भी लागू की है। आवेदन पत्र, पीपीओ नंबर, पहचान पत्र, मेडिकल दस्तावेज, विभागीय क्लियरेंस और पात्रता की जांच के बाद ही फाइल अकाउंटेंट जनरल कार्यालय भेजी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें