जम्मू। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन पर अब नगर निगम के दायरे में निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें साफ कहा गया है कि निर्माण कार्य बंद रहेंगे। इस दौरान कामगारों की भीड़ भी नहीं जुटनी चाहिए। ऐसा होने पर नगर निगम सख्ती करते हुए सेक्शन 242 नगर निगम एक्ट 2000 के तहत चल रहे काम और निर्माण गतिविधियों पर कार्रवाई कर सकता है।
एक्ट के तहत निर्माण होना नियमों की अवहेेलना माना जाएगा। हालात सामान्य होने तक लोग किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करा सकते हैं। इससे वायरस एक आदमी से दूसरे में फैल सकता है। इस तरह के काम आपातकालीन सेवाओं में नहीं आते हैं। लॉकडाउन के दौरान इस तरह के सभी काम बंद रहेंगे।
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कुछ मोहल्लों में चल रहा रंगरोगन का काम
कुछ मोहल्लों में लॉकडाउन के बावजूद रंगरोगन का कार्य तेजी से चल रहा है। इसकी जानकारी नगर निगम को मिली है। अब ये तमाम काम बंद कराए जाएंगे। साथ ही लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।