जम्मू-कश्मीर में लॉकडाउन-3 के लिए रविवार देर रात एसओपी जारी की गई। एसओपी लॉकडाउन की अवधि तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून और पार्लर नहीं खुलेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन तथा दूरस्थ शिक्षा को अनुमति होगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं होंगी।
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं हो सकेगी। रेल सेवा भी ठप रहेगी। अंतरराज्यीय, अंतर जिला बस सेवा भी नहीं संचालित होगी। गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शाम सात से सुबह सात बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। निर्माण कार्य, ग्रामीण इलाकों में सीमित गतिविधियों, उद्योगों के संचालन तथा दुकानों के खुलने के संबंध में पहले से जारी एसओपी का ही पालन होगा।
आदेश में कहा गया है कि रेड और ऑरेंज जिला के रूप में चिह्नित इलाकों में केवल अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए चार पहिया वाहनों का संचालन हो सकता है जिसमें ड्राइवर के अलावा दो लोग होंगे। दोपहिया वाहनों में पीछे सवारी नहीं बैठ सकेगी। आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स व होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। टैक्सी और कैब का भी संचालन हो सकेगा। इसमें ड्राइवर के अलावा दो सवारियां होंगी।
निजी कार्यालय भी 33 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं। ग्रीन जोन में सभी दुकानें, सैलून-स्पा तथा नाई की दुकानें खुल सकेंगी। बसों का संचालन भी 50 फीसदी बैठने की क्षमता के अनुसार हो सकेगा। रेड जोन में सभी निवासियों के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।