कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पूरे जम्मू-कश्मीर में लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान प्रशासन ने शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने सोमवार को ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। नाइट कर्फ्यू का आदेश सोमवार से प्रभावी हो गया।
ट्वीट के अनुसार, संपूर्ण प्रदेश में इस 12 घंटे की अवधि में पाबंदियां पूरी सख्ती के साथ लागू की जाएंगी। कोई भी व्यक्ति बिना पास के इस दौरान बाहर नहीं निकल सकेगा। मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। प्रदेश के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने सोमवार से 17 मई तक लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए एक विस्तृत आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, 12 घंटे की इस अवधि के दौरान धारा 144 लागू रहेगी। किसी भी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। चिकित्सा सेवाओं, एयर एंबुलेंस, सुरक्षा उद्देश्यों और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमतति प्राप्त उद्देश्यों को छोड़कर सभी प्रकार की हवाई यात्रा पर पूर्व की तरह रोक बरकरार रहेगी।
यात्रियों के लिए ट्रेन सेवाएं और सभी सड़क परिवहन सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। सभी स्कूल, कॉलेज,विश्वविद्यालय, शैक्षिक-प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास चलते रहेंगे। अतिथि सेवाएं, सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, शराब की दुकानें, रेस्त्रां, सैलून, पार्लर ,नाई की दुकानें, सभागार बंद रहेंगे।