शराब की दुकानों के सामने उचित दूरी पर बनाए गए गोले
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जम्मू-कश्मीर में लॉकडाउन 4.0 में कामकाज के नियमों पर प्रदेश सरकार आज यानी कि मंगलवार को नई एसओपी जारी करेगी। सूत्रों के अनुसार, लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रदेश में शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं। इसके लिए शराब की दुकानों के सामने उचित दूरी पर गोले बनाए गए हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जम्मू-कश्मीर के चेयरमैन व मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने सोमवार को नई निर्देशावली पर प्रदेश के अधिकारियों के साथ मंथन किया। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से भी इस बारे में चर्चा की गई है। रविवार को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में नई निर्देशावली लागू होने तक पुरानी गाइडलाइंस जारी रखी गई हैं।
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सूत्रों के अनुसार नई निर्देशावली में सशर्त शराब की दुकानों को खोला जा सकता है। हार्डवेयर की दुकानें भी खुल सकती हैं। लोगों को कई और रियायतें भी दी जा सकती हैं। हालांकि, हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों व जमावड़ों पर 31 मई तक रोक रहेगी।
उधर, शाम सात से सुबह सात बजे तक लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगी रहेगी। नई निर्देशावली में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का परिसीमन निर्धारित किया जा सकता है। रेड व ऑरेंज जोन के भीतर कंटेनमेंट और बफर जोन की पहचान भी की जा सकती है।