जम्मू। नशा तस्कर लाहू गुर्जर के नार्को नेटवर्क से जुड़े मोहम्मद असलम उर्फ बच्चू की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। स्पेशल जज (एनडीपीएस मामले) की अदालत ने कहा कि गंभीर आरोप पर उदार रवैया अपनाया नहीं जा सकता।
स्पेशल जज परवेज इकबाल पुलिस स्टेशन बिश्नाह में दर्ज एफआईआर के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने फैसले में कहा कि आरोपी से बरामद सामग्री व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आती है। अभियोजन पक्ष ने आशंका जताई कि अगर आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। बचाव पक्ष ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। कोर्ट ने युवाओं के भविष्य के मद्देनजर सख्ती दिखाते हुए जमानत नहीं दी। जेएनएफ
यह था मामला...
अभियोजन के अनुसार सात अप्रैल को कुंजवानी क्रॉसिंग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोहम्मद असलम को रोका। आरोप है कि उसने बाइक पर भागने की कोशिश की। जांच के दौरान 283.81 हेरोइन बरामद होने का दावा किया। असलम से पूछताछ के आधार पर फरीदा बीबी को भी गिरफ्तार किया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों का गुलजार अहमद उर्फ लाहू गुर्जर की अगुवाई में चल रहे नार्कोटिक्स सिंडिकेट से संबंध था।