न्यायमूर्ति एनके सिंह को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति एनके सिंह गौहाटी और मणिपुर उच्च न्यायालयों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में तीन बार सेवा दे चुके हैं।
केंद्र सरकार ने रविवार को गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एनके सिंह को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कानून और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है।
विज्ञापन
अधिसूचना में लिखा गया है, 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनके सिंह को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। कार्यभार संभालने की तारीख से उनका कार्याकाल प्रभावी होगा।'
जस्टिस एनके सिंह की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर 2022 को की थी। न्यायमूर्ति एनके सिंह गौहाटी और मणिपुर उच्च न्यायालयों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में तीन बार सेवा दे चुके हैं।