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Jammu Loudspeaker Ban: धार्मिक स्थलों पर रात दस से सुबह छह बजे तक शहर में नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, हंगामे के बीच प्रस्ताव पारित

Tue, 17 May 2022 04:07 PM IST
kumar गुलशन कुमार सतीश वालिया, अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

शहर में ध्वनि प्रदूषण को रोकने और लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करने के लिए जनरल हाउस में वार्ड नंबर तीन के पार्षद नरोत्तम शर्मा की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया था। 
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लाउडस्पीकर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मंदिरों के शहर जम्मू में अब रात दस बजे से सुबह छह बजे तक धार्मिक स्थलों-मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारों में लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। मंगलवार को नगर निगम के जनरल हाउस की बैठक में कांग्रेस पार्षदों के हंगामे के बीच प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही आवाज पर भी नियंत्रण रहेगा, जिस पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड नजर रखेगा। 
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शहर में ध्वनि प्रदूषण को रोकने और लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करने के लिए जनरल हाउस में वार्ड नंबर तीन के पार्षद नरोत्तम शर्मा की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया था। मंगलवार को चर्चा के बाद प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। उपायुक्त के माध्यम से नियम को लागू करवाया जाएगा। इसके साथ ही बिना डीसी की अनुमति के लगे लाउडस्पीकरण को हटाया जाएगा। 

पार्षद नरोत्तम शर्मा ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण से बीमार और विद्यार्थियों सहित अन्य लोग परेशान हो रहे थे। लोग नींद पूरी नहीं होने के कारण हृदय, हाई ब्लड प्रेशर समेत अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। कांग्रेस समर्थित पार्षद रितु चौधरी, भानू महाजन, गौरव चोपड़ा और अमित कुमार सहित अन्यों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने इसे लागू नहीं करने की मांग उठाई। पार्षदों का कहना है कि पहले शराब की दुकानों को बंद किया जाए फिर लाउडस्पीकरों की आवाज नियंत्रित हो। मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने बताया कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। प्रस्ताव को जिला प्रशासन के माध्यम से लागू करवाया जाएगा। यह व्यवस्था पहले से ही है। अब नगर निगम के दायरे में आने वाले इलाकों में भी यह लागू होगी। सदन से पारित प्रस्ताव को आवास एवं शहरी विकास विभाग को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 
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