ई-कामर्स के बढ़ते चलन को देखते हुए राज्य सरकार ने आनलाइन खरीदे जा रहे उत्पादों पर टैक्स लगाने के लिए विधानसभा में बिल पेश किया। वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबू ने जम्मू एंड कश्मीर एंट्री टैक्स आन गुड्स (अमेंडमेंट) बिल सोमवार को विधानसभा में पेश किया। सरकार की ओर से इस बिल को पेश करने का मकसद कारोबार के बदलते तरीकों को टैक्स के दायरे में लाना है।
संशोधन बिल पेश करते हुए वित्त मंत्री ने तर्क दिया कि कारोबार के तौर तरीकों में बदलाव हो रहा है। एंट्री टैक्स आन गुड्स एक्ट, 2000 की धारा तीन के तहत बाहर से राज्य में दाखिल होने वाली उन्हीं वस्तुओं पर टैक्स लागू है जिनका मूल्य 5 हजार रुपये से अधिक है।
आनलाइन खरीदारी के लगातार खुल रहे नए-नए विकल्पों को लोग अपना रहे हैं। ऐसे में आनलाइन पोर्टल से उत्पादों का चयन किया जा रहा है और उसकी डिलिवरी राज्य में हो रही है। मंत्री ने कहा कि माइनर चेक पोस्ट से लिए गए आंकड़े राज्य को राजस्व घाटे की ओर इशारा करते हैं।