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जेके बैंक अब आरटीआई के दायरे में, सीवीसी के दिशा-निर्देश भी होंगे लागू

Sun, 16 Jun 2019 02:47 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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जम्मू-कश्मीर बैंक - फोटो : File Photo
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जेके बैंक अब आरटीआई के दायरे में होगा। बैंक ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत अपने यहां आरटीआई तथा सीवीसी के दिशा-निर्देशों को लागू करने का फैसला किया है। यह निर्णय बेहतर प्रशासन तथा मजबूत जवाबदेही के लिए किया गया है। चेयरमैन परवेज अहमद को हटाए जाने के एक सप्ताह के अंदर ही यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया। 

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बैंक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) राजेश कुमार छिब्बर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में जेके आरटीआई एक्ट 2009 तथा सीवीसी गाइडलाइन को 17 जून से लागू करने का फैसला किया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर इन दोनों प्रावधानों को लागू करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही एनपीए एकाउंट के प्रति किसी प्रकार की चूक को रोकने का फैसला किया गया। तय किया गया कि जान बूझकर डिफॉल्टर होने वालों के प्रति कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बोर्ड ने लिए गए फैसलों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्यप्रणाली अपनाने पर जोर दिया।  

बैठक में बैंक के डिजिटल विजन को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया। तय किया गया कि तकनीकी ढांचा को मजबूत करते हुए कोर बैंकिंग सोल्यूशन की जगह फिनैकल 10 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही वार्निंग तथा अलर्ट जनरेशन सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। बैठक में प्रमोटर डायरेक्टर डॉ. अरुण कुमार मेहता भी उपस्थित थे। 
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बैंक के मजबूत स्थिति में होने का हितधारकों को दिलाया भरोसा
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सभी हितधारकों को आश्वस्त किया कि बैंक मजबूत स्थिति में है तथा सुरक्षित जोन में है। पारदर्शिता तथा जवाबदेही को मजबूत करने के लिए चेक और बैलेंस सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है। उम्मीद जताई गई कि बैंक तय समय में अपने सभी बिजनेस टारगेट को पूरा करेगा। बोर्ड ने बैंक प्रबंधन तथा कर्मचारियों के प्रति पूरा विश्वास जताया। 

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