डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि केंद्रीय कानूनों से प्रदेश के लोगों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लोगों को लाभ एवं सुरक्षा ही मिलेगी। रोजगार एवं संपत्ति के मामले में भी ऐसा ही है। पंजाब हो या फिर अन्य कोई राज्य, वहां पर कितने जम्मू कश्मीर के लोगों ने नौकरी एवं संपत्ति खरीदी है, यह सब जानते है। इसी तरह का हाल जम्मू कश्मीर में भी होगा।
केंद्रीय कानून लागू करवाने के लिए उपराज्यपाल अधिकृत
जम्मू-कश्मीर की नई व्यवस्था में केंद्रीय कानून अनिवार्य रूप से लागू होने हैं। एलजी को अधिकृत किया गया है कि वह केंद्रीय कानूनों को लागू करवाएं। वह चरणबद्ध तरीके से करवाते हैं या एक बार में। यह उन पर निर्भर है।