विकास प्राधिकरण ने जारी किया आदेश, कॉलोनाइजर और डवलपर्स को अनुमोदन प्रमाणपत्र लिए बिना खरीद फरोख्त न करने को चेताया
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। ग्रामीण इलाकों में अवैध कॉलोनियां तेजी से बसती जा रही हैं। इनकी संख्या 100 से भी अधिक है। लगातार बढ़ती जा रही अवैध कालोनियों की शिकायतों को देखते हुए जेडीए ने एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, लोगों से अपील की है कि वे प्लॉट खरीदते वक्त सतर्क रहें।
वहीं, डेवलपर्स व कॉलोनाइजर को आदेश दिया है कि सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेने के बाद ही खरीद-फरोख्त शुरू करें। जम्मू विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अनधिकृत रूप से बसी कॉलोनियों का काम रुका हुआ है। कुछ मामले ऐसे आए हैं, जिसमें सरकारी जमीन पर बनी कॉलोनियों को लोगों ने बेच दिया। सरकार ने विभिन्न कॉलोनाइजरों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों बनाने के मामले को गंभीरता से लिया है। विकास शहर और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए खतरा बनता जा रहा है।
बिना अनुमति लिए बेचे जा रहे भूखंड
जेडीए के उपाध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा ने कहा है कि जम्मू विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों के पनपने के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कॉलोनाइजर जेडीए या जेएमसी से कॉलोनी के लेआउट प्लान की मंजूरी हासिल किए बिना आम जनता को भूखंड बेच रहे हैं। लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट, मकान या फ्लैट न खरीदें, जहां कॉलोनाइजरों या डवलपर्स ने सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति या लेआउट अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है।